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20 अक्टूबर के आसपास यूपी की मिलें पेराई शुरू करेंगी — गन्ना भेजने से पहले ये कानून जान लीजिए, पैसा अटके तो ब्याज भी आपका हक है।
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उ.प्र. गन्ना अधिनियम, 1953 की धारा 17 कहती है — मिल गन्ना लेने के 14 दिन के भीतर पूरा पैसा दे। 15वें दिन से आपके बकाए पर ब्याज की गिनती अपने आप शुरू हो जाती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को साफ किया — 14 दिन का भुगतान और 15% ब्याज किसानों की 'जरूरी सुरक्षा' है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मिलों से ₹1,936 करोड़ के पुराने बकाए की वसूली भी चल रही है।
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केंद्र सरकार ने पेराई सत्र 2026-27 के लिए FRP ₹365 प्रति क्विंटल (10.25% रिकवरी पर) तय किया है, 1 अक्टूबर से लागू। यूपी का नया SAP अभी घोषित नहीं हुआ है — पिछले सीजन अगेती गन्ने का SAP ₹400 था।
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ई-गन्ना ऐप या cane.up.gov.in पर अपनी पर्ची और भुगतान खुद जांचें — टोल-फ्री 1800-121-3203 या SMS शॉर्टकोड 51969 पर शिकायत दर्ज करें। गन्ने से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए GannaUP पढ़ते रहें।
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