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मिल से खाते में लाखों आए तो क्या इनकम टैक्स लगेगा? कानून का साफ जवाब जानकर राहत मिलेगी।
फोटो: Wikimedia Commons / Vihaan_9697
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अपने खेत का गन्ना बेचा तो आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत टैक्स शून्य — कमाई 5 लाख हो या 50 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता।
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यह कृषि उपज की खरीद है, इसलिए मूल कीमत और देरी का ब्याज — पूरी रकम बिना कटौती के खाते में आती है। गलती से TDS कटा हो तो ITR भरकर रिफंड ले सकते हैं।
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धारा 269ST: एक दिन में एक व्यक्ति से ₹2 लाख से ज्यादा नकद लेने पर उतनी ही पेनल्टी लग सकती है। गुड़-गन्ने के बड़े सौदों में बैंक ट्रांसफर ही सुरक्षित रास्ता है।
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गन्ना सट्टा, मिल की भुगतान पर्चियां और बैंक स्टेटमेंट एक फाइल में रखें — यही असली सुरक्षा है। टैक्स की अफवाहों से न डरें। GannaUP पर और जानकारी।
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