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डीलरों पर शिकंजा: अब सिर्फ 1000 क्विंटल चीनी का स्टॉक

नियम आज 15 अक्टूबर से लागू हो गया — दिवाली की कीमतों पर इसका क्या असर होगा, और यूपी के गन्ना किसानों को इससे क्या मिलेगा?

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नया नियम: 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू

चीनी डीलर अब 1000 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे, वो भी सिर्फ 15 दिन के लिए। कोलकाता और असम को छूट — वहां सीमा 2000 क्विंटल है।

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क्यों आई ये सख्ती? भाव ने दिखाया उछाल

13 अक्टूबर को अखिल भारतीय औसत खुदरा भाव ₹56.67 प्रति किलो पहुंचा, थोक भाव ₹5254.91 प्रति क्विंटल। एक्स-मिल भाव 10 दिन में करीब ₹1000 प्रति क्विंटल बढ़ गया — तभी केंद्र ने लगाम खींची।

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3 महीने में सीमा एक-चौथाई रह गई

अगस्त में डीलरों को 4000 क्विंटल तक रखने की छूट थी, 15 सितंबर से 2000 क्विंटल हुआ — अब सीधे 1000 क्विंटल। उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है।

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यूपी के गन्ना किसानों को इससे क्या मिलेगा?

13-31 अक्टूबर के लिए मिलों को 14 लाख टन चीनी बिक्री का कोटा मिला — यूपी को 4.51 लाख टन। भाव मजबूत रहा तो मिलों की भुगतान क्षमता बढ़ेगी। याद रखें: 2026-27 सत्र का एसएपी अभी घोषित नहीं हुआ है। GannaUP पर और जानकारी मिलेगी।

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