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डीलरों पर नकेल: सिर्फ 1000 क्विंटल चीनी रख सकेंगे!

15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये नियम लागू है। जानिए चीनी के भाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, और आपके गन्ने के भुगतान से इसका क्या नाता है।

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नया नियम: ज्यादा स्टॉक, सिर्फ 15 दिन

अब कोई डीलर 1000 क्विंटल से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेगा, और वो भी 15 दिन से ज्यादा नहीं। कोलकाता महानगर क्षेत्र और असम को इस नियम से छूट मिली है।

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10 दिन में एक्स-मिल भाव ₹1000 तक उछला था

त्योहारी मांग के बीच चीनी के भाव में तेजी आई थी। 13 अक्टूबर को अखिल भारतीय औसत खुदरा भाव ₹56.67 प्रति किलो पहुंच गया था। जमाखोरी रोकने के लिए ही ये सख्ती आई है।

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14 लाख टन कोटा भी दो दिन पहले जारी

13 से 31 अक्टूबर के लिए मिलों को 14 लाख टन चीनी बेचने का कोटा दिया गया है। यूपी की मिलों को 4.51 लाख टन और महाराष्ट्र की मिलों को 4.76 लाख टन मिला है।

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यूपी के गन्ना किसानों को क्या मिलेगा?

मजबूत भाव से यूपी की 122 चीनी मिलों की आमदनी बढ़ेगी, जिससे गन्ना भुगतान की क्षमता भी सुधरेगी। ध्यान रहे, 2026-27 सत्र का एसएपी अभी घोषित नहीं हुआ है। GannaUP पर और जानकारी पाएं।

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