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112 करोड़ बकाया: बरखेड़ा मिल की नीलामी तय?

हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी और प्रशासन ने कुर्की का आदेश थमा दिया। किसानों का महीनों से अटका बकाया अब कैसे वसूलेगा प्रशासन, आगे पढ़ें।

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शुरुआत हाईकोर्ट की रिपोर्ट मांग से हुई

किसानों की शिकायतें हाईकोर्ट पहुंचीं। कोर्ट ने जिला प्रशासन से गन्ना भुगतान प्रक्रिया पर अपडेट रिपोर्ट मांगी, और रिपोर्ट की मांग आते ही प्रशासन हरकत में आ गया।

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एसडीएम बोले, मिल की संपत्ति कुर्क होगी

बीसलपुर के एसडीएम नागेंद्र पांडे ने राजस्व टीमों को मिल की अचल संपत्ति चिह्नित कर कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

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42.38 लाख क्विंटल गन्ना लिया, भुगतान नहीं किया

रिपोर्ट के मुताबिक बरखेड़ा मिल पर 112 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। जिला गन्ना विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि मिल ने 42.38 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा मगर सिर्फ 44.36 करोड़ रुपये चुकाए, आखिरी भुगतान 29 नवंबर 2025 को हुआ था। मिल प्रबंधन का कहना है उसे कुर्की की कार्रवाई की जानकारी नहीं है।

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कानून किसानों के पक्ष में है, जानिए अपना हक

गन्ना अधिनियम के तहत मिल को 14 दिन में भुगतान करना होता है, देरी पर ब्याज भी देय है। तय समय में भुगतान न हुआ तो कुर्क संपत्ति नीलाम कर किसानों की रकम वसूली जाएगी। गन्ना भुगतान की ताजा जानकारी GannaUP पर पाते रहें।

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